यूपी। आगरा की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग खिलाड़ी के साथ सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना जगदीशपुरा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी फौजी संदीप उर्फ विराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी वर्तमान में पंजाब के पटियाला में तैनात था. पीड़िता राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग खिलाड़ी है और कई जूनियर व सीनियर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पदक जीत चुकी है. वह एनसीसी कैडेट भी रह चुकी है. करीब दो वर्ष पहले सदर क्षेत्र में आयोजित एनसीसी कैंप के दौरान उसकी मुलाकात न्यू सुरक्षा विहार, सदर बाजार निवासी संदीप कुमार पुत्र मातादीन से हुई थी.आरोपी ने खुद को फौजी बताते हुए पीड़िता को भारतीय सेना में भर्ती कराने का भरोसा दिलाया और उसका मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी.
पीड़िता के अनुसार,30 सितंबर 2025 को आरोपी ने बताया कि सेना में भर्ती निकली है और प्रक्रिया के लिए उसके साथ चलना होगा. वह उसे बहाने से देहरादून ले गया, जहां दोनों एक होटल में रुके. रात में आरोपी खाना लेकर आया, जिसे खाने के बाद पीड़िता अर्धबेहोश हो गई. आरोप है कि आरोपी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म किया और मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिए. होश आने पर पीड़िता को घटना की जानकारी हुई और उसने विरोध किया. इसके बाद आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. आरोपी ने वीडियो डिलीट करने के बदले पीड़िता से पांच लाख रुपये की मांग की. इतना ही नहीं, वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से पीड़िता को धमकी देता था, उसका पीछा करता था और उसके परिचितों को भी आपत्तिजनक फोटो और संदेश भेजता था.
लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई और अवसाद में चली गई. उसने घर से निकलना और प्रतियोगिताओं में जाना बंद कर दिया. आरोपी जहां भी प्रतियोगिता होती, वहां पहुंचकर उसे परेशान करता था. बाद में पीड़िता को यह भी पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने माता-पिता को दी. बदनामी के डर से पहले परिजन पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन आरोपी की हरकतें बढ़ने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, 25 जनवरी 2026 को थाना जगदीशपुरा में पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 62/2026 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 123/64(2)(m)/308(2)/78(2)/351(3) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. 16 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ विराज पुत्र मातादीन निवासी न्यू सुरक्षा विहार, थाना सदर बाजार, आगरा को बिचपुरी नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया.

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