इंदौर। भाभी से गैंगरेप करने वाले देवर और उसके साथी को सत्र न्यायालय ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि वारदात 24 दिसंबर 2022 की है। महिला बांबे अस्पताल क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में काम करती थी। वारदात वाले दिन दोपहर करीब दो बजे वह घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली तो दुष्कर्मी देवर ऑटो लेकर वहां आ गया। उसने महिला से कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा।
देवर की बात पर विश्वास कर वह ऑटो में बैठ गई, लेकिन वह उसे घर ले जाने के बजाय अन्य जगह ले गया। वहां पहले से एक और व्यक्ति मौजूद था। देवर और उस अन्य व्यक्ति ने वहां महिला से बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

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