महासमुंद। कलेक्टर विनय लंगेह ने ग्राम बडगांव में गौण खनिज साधारण रेत हेतु स्वीकृत अस्थाई भंडारण के जांच के पश्चात कुशल साहू के अनुज्ञा को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह द्वारा आज ग्राम बड़गांव के खसरा नं. 3791/3. 3791/4, 3791/5 कुल रकबा 0.18 हे. क्षेत्र में कुशल साहू के पक्ष में गौण खनिज साधारण रेत हेतु स्वीकृत अस्थाई भंडारण अनुज्ञा का जांच किया गया।
जांच में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 14 (दो-क), (नौ) (एक), (नौ) सात (ग) (सोलह) एवं नियम 4 (तीन) का उल्लंघन किया जाना पाया गया। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 में निहित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण कलेक्टर श्री लंगेह द्वारा कुशल साहू के पक्ष में ग्राम बड़गांव के खसरा नं. 3791/3, 3791/4, 3791/5 कुल रकबा 0.18 हे. क्षेत्र में स्वीकृत अस्थाई भण्डारण को निरस्त किया गया है

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