अब एनजीओ को विदेशी फंड लेने की अनुमति नहीं
नई दिल्ली//दि बीबीसी लाइव :
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 2 गैर-सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आपको बता दें कि दोनों संस्थाओं की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इन एनजीओ को अब विदेशी फंड (foreign fund) लेने की अनुमति नहीं होगी।
सूत्रों के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस विदेशी फंडिंग नियमों के उलंघन के चलते रद्द किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए साल 2020 में एक कमिटी भी गठित की थी।
ये निर्णय उसी जांच कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
ज्ञात हो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। वहीं राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष भी सोनिया गांधी ही हैं। वहीं इसके ट्रस्टी में राहुल गांधी, अशोल गांगुली, बंसी मेहता और दीप जोशी शामिल हैं।
गौरतलब है कि राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में बनाया गया था। वहीं राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2002 में की गई थी। जानकारी मुताबिक साल 2020 में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी आरोप लगाया था कि इन संस्थाओं ने चीन से ऐसा फंड लिया है, जो देश हित में नहीं है!

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