सरायपाली/दि बीबीसी लाइव/नारायण सान :
आबकारी वृत्त सरायपाली अंतर्गत बाऊगुड़ी पहाड़ी किनारे परसकोल में महुआ शराब बनाएं जाने की सूचना पर जगह मे दबिस देने पर दो अलग अलग स्थान में दो व्यक्ति मिले।
जिसमे एक ने अपना नाम नंद लाल चौहान पिता चमरा चौहान उम्र -23 वर्ष साकिन -छुईपाली थाना सिन्घोडा का होना बताया जिसके कब्जे से 10लीटर हांथ भट्टी महुवा शराब और 400 किलो ग्राम महुआ लहान और शराब बनाने का उपकरण जप्त किया गया।
एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम राजिम चौहान पिता मेला राम उम्र 42 वर्ष ग्राम छुईपाली थाना सिन्घोडा का होना बताया।
जिससे 10लीटर हा भ म शराब और महुआ लहान लगभग 700 किलोग्राम तथा शराब बनाने का उपकरण जप्त किया गया।
उक्त आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क)(च), 34(2) , 59 (क) के तहत अपराध दर्ज कर उक्त महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया गया है तथा दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड पर जेल दाख़िल की कार्यवाही की गई है।

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