खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही ..
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं नियंत्रक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन ) के मार्गदर्शन एवं अपूर्वा क्षत्रिय (sdop) के सहयोग से जिला बलौदा बाजार में दिनांक 7/4/2026 एवं 8/04/2026 को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA अधिनियम 2003 के तहत प्रभावी चालानी कार्यवाही की गई।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्रवाई क्षेत्र की विभिन्न दुकानों एवं ठेलों पर की गई, जहां कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों का उल्लंघन पाया गया वहाँ चलानी कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग से औषधि निरीक्षक प्रियंका ध्रुव, गिरजा शंकर वर्मा एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अभियान में कुल 18 प्रतिष्ठानों पर चालान किया गया तथा ₹2900 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों को अपनी दुकानों पर निर्धारित चेतावनी संबंधी साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है।

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