रायपुर – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और ईओडब्ल्यू को साफ कहा है कि वे तीन महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच लंबे समय से लंबित है और जनता को सच्चाई जानने का हक है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को बिना देरी के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पूरी करने को कहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सरकारी शराब दुकानों से जुड़े इस घोटाले में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री,पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित अधिकारियों और व्यापारियों के नाम जांच के दायरे में हैं।

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