ASR online marketing private ltd company के उत्पादों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय करना पड़ा भारी
सरायपाली :
शासकीय शिक्षक को एक निजी कंपनी का प्रचार प्रसार करना भारी पड गया. शिकायत के आधार पर उक्त शिक्षक को दोषी पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
शासकीय शिक्षक रूपानंद पटेल को ऑनलाइन मार्केटिंग करते एक निजी उत्पाद का प्रचार प्रसार एवं उत्पादों की बिक्री किए जाने सम्बंधी खबर भी वायरल हुआ था. वीडियो को संज्ञान में लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने रूपानन्द पटेल व्याख्याता (एल.बी.), शास.उ.मा.वि., नवागढ़, वि.खं. सरायपाली को निलंबित कर दिया है।
उक्त जारी आदेश में उल्लेखित है कि रूपानंद पटेल के विरूद्ध शासकीय सेवा में रहते हुए निजी कंपनी ए.एस.आर. ऑनलाईन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड (ASR marketing) के उत्पादों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय किये जाने संबंधी खबर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संचालनालय के पत्र क्रमांक 757, दिनांक 17.07.2025 द्वारा संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
श्री पटेल द्वारा उक्त संबंध में अपना प्रतिवाद दिनांक 22.07.2025 प्रस्तुत किया गया, जो कि परीक्षण उपरांत विभाग को संतोषप्रद नहीं पाया गया।
श्री पटेल द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए बिना शासन की अनुमति के एक निजी व्यावसाय करना पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 16 के विपरीत गंभीर कदाचार को दर्शाता है।
इसे लेकर जांच अधिकारियों ने रूपानंद पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली नियत किया गया है। उक्त निलंबन अवधि में श्री पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता दी जाएगी!

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