June 15, 2026

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बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारियों पर पुलिस की कार्रवाई: जांच के बाद की गई कार्यवाही

कवर्धा । गौरक्षा के नाम पर कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ सार्वजनिक स्थान पर की गई मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी की घटना घटित हुई थी।
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उक्त घटना के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 314/2025, धारा 115(2), 191(2), 191(3), 296, 331(6), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिवत विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के स्पष्ट मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर के सतत पर्यवेक्षण में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में नामजद आरोपियों सागर साहू एवं पूरन पाली को दिनांक 17.07.2025 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए घटना में अन्य साथियों की भी संलिप्तता की जानकारी दी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। आज दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।
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कबीरधाम पुलिस इस अवसर पर पुनः स्पष्ट और कड़ी चेतावनी जारी करती है कि :- कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति, संगठनों की आड़ में हिंसा या सामाजिक दबाव की राजनीति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। जो लोग यह मान बैठे हैं कि वे अपने संख्या बल या शोरगुल से कानून और प्रशासन को झुका सकते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ऐसे हर प्रयास को विधिसम्मत ढंग से कार्यवाही की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

जिला पुलिस आम नागरिकों, समाज के सभी वर्गों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों से अपील करती है कि—यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि, अपराध या कानून विरुद्ध कृत्य दिखाई दे, तो उसे अपने हाथ में लेने की बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस प्रत्येक सूचना पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति कानून को स्वयं लागू करने का प्रयास करेगा, तो फिर वह स्वयं ही परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।