कोरिया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह ने छत्तीसगढ़ अबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 दिसम्बर को मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किया है।
03 दिसम्बर को जिले के अवस्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान बैकुण्ठपुर तथा एफ.एल 4(क) क्लब बार बंद रहेंगी। उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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