September 2, 2026

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दूसरे पति की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! पहले पति के रहते आर्य समाज में हुई दूसरी शादी अमान्य, जानिए क्या कहा कोर्ट ने

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विवाह से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि केवल सामाजिक तौर पर तलाक होने का दावा किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करने का कानूनी अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि यदि पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है और पहला पति जीवित है, तो उसके रहते की गई दूसरी शादी को वैध नहीं माना जा सकता।

मामला एक महिला की दूसरी शादी से जुड़ा है। महिला ने अपने पहले पति के रहते दूसरे व्यक्ति से आर्य समाज में विवाह किया था। महिला का कहना था कि उसका पहले पति से सामाजिक रूप से तलाक हो चुका था। हालांकि, वह इस तलाक को साबित करने के लिए ऐसा कोई ठोस कानूनी दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर सकी, जिससे पहली शादी के विधिवत समाप्त होने की पुष्टि हो सके।

दूसरे पति को जब पहली शादी की जानकारी मिली

शादी के बाद दूसरे पति को पता चला कि महिला का पहला विवाह पहले ही मौजूद था और उसका पहला पति जीवित है। इसके बाद उसने इस दूसरी शादी की वैधता को चुनौती दी और फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की।

फैमिली कोर्ट ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और सबूतों को देखते हुए दूसरे पति के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला की दूसरी शादी को अमान्य घोषित कर दिया।

इसके बाद महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने किस बात को माना अहम?

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही माना कि क्या महिला की पहली शादी कानून के मुताबिक समाप्त हो चुकी थी?

महिला की ओर से सामाजिक तलाक का दावा किया गया, लेकिन पहली शादी खत्म होने का वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट ने माना कि सिर्फ समाज के स्तर पर तलाक हो जाने की बात कह देना पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट के अनुसार, विवाह जैसे कानूनी संबंध को समाप्त करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन और उसका प्रमाण जरूरी है।

आर्य समाज में शादी करने से भी नहीं बदलता कानून

इस मामले में दूसरी शादी आर्य समाज में की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी धार्मिक या सामाजिक संस्था के माध्यम से विवाह करने से पहले से मौजूद कानूनी विवाह की स्थिति अपने आप खत्म नहीं हो जाती।

यदि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई है, तो उसके रहते की गई दूसरी शादी को केवल आर्य समाज में विवाह होने के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने महिला की अपील खारिज की

मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि महिला पहली शादी के कानूनी रूप से खत्म होने का पर्याप्त प्रमाण देने में असफल रही। पहला पति भी जीवित था।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और महिला की अपील खारिज कर दी। इस तरह आर्य समाज में हुई दूसरी शादी को अमान्य घोषित करने वाला फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रहा।

इस फैसले का क्या मतलब है?

यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते दूसरी शादी कर लेता है और बाद में पहली शादी खत्म होने का दावा करता है।

कोर्ट का संदेश साफ है कि सिर्फ सामाजिक तलाक का दावा पर्याप्त नहीं है। पहली शादी के कानूनी रूप से समाप्त होने का प्रमाण होना जरूरी है।

ध्यान देने वाली बात: यह फैसला मामले में सामने आए विशेष तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है। विवाह की वैधता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और लागू कानून के आधार पर तय होती है।

आसान भाषा में समझें

  • पहला पति जीवित था।
  • पहली शादी खत्म होने का कानूनी प्रमाण पेश नहीं किया गया।
  • महिला ने दूसरी शादी आर्य समाज में की।
  • दूसरे पति ने शादी की वैधता को चुनौती दी।
  • फैमिली कोर्ट ने दूसरी शादी को अमान्य माना।
  • हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
  • केवल सामाजिक तलाक का दावा पहली शादी को कानूनी रूप से खत्म नहीं करता।

यह फैसला एक बार फिर बताता है कि दूसरी शादी करने से पहले पहली शादी के कानूनी रूप से समाप्त होने की स्थिति स्पष्ट और प्रमाणित होना जरूरी है।