विदेश में बैठकर पत्नी को दिया तीन तलाक, भारत लौटते ही गिरफ्तार
रायपुर में तीन तलाक से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विदेश में रह रहे एक पति ने अपनी पत्नी को फोन कॉल पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। महिला की शिकायत के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले ने एक बार फिर तीन तलाक कानून और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी वर्ष 2008 में शाहिद रजा नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए और परिवार सामान्य रूप से चल रहा था।
कुछ वर्षों बाद शाहिद रोजगार के लिए कुवैत चला गया। आरोप है कि विदेश जाने के बाद उसने परिवार से दूरी बना ली। न तो वह भारत वापस आया और न ही पत्नी और बच्चों को अपने पास बुलाया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
फोन कॉल पर दिया तीन तलाक
महिला ने पुलिस को बताया कि हाल ही में कुवैत से आए एक फोन कॉल के दौरान पति ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने फोन पर लगातार तीन बार “तलाक” बोल दिया और पत्नी को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने कैसे पकड़ा आरोपी?
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शाहिद रजा भारत लौट चुका है और नागपुर में मौजूद है। इसके बाद रायपुर पुलिस की विशेष टीम नागपुर पहुंची और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के दौरान हुआ हंगामा
- आरोपी ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।
- गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई।
- आरोपी की मां एक नाबालिग बच्ची को लेकर मौके से फरार हो गई।
- पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
तीन तलाक कानून क्या कहता है?
भारत में तत्काल तीन तलाक (Instant Triple Talaq) को कानूनन अपराध घोषित किया जा चुका है।
कानून के प्रमुख प्रावधान
- फोन, संदेश, पत्र या किसी भी माध्यम से दिया गया तत्काल तीन तलाक अवैध है।
- ऐसा करने वाले पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
- दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
- पीड़ित महिला को कानूनी संरक्षण और भरण-पोषण का अधिकार मिलता है।
महिलाओं के अधिकारों की दिशा में अहम कार्रवाई
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित पुलिस कार्रवाई महिलाओं के कानूनी अधिकारों को मजबूत करती है। विदेश में रहकर भी कोई व्यक्ति भारतीय कानून से बच नहीं सकता। रायपुर पुलिस की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि तीन तलाक से जुड़े मामलों में कानून सख्ती से लागू किया जा रहा है।

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