नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना शामिल थे, केंद्र के 2016 के 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच छह माह परामर्श हुआ था। बहुमत के फैसले में कहा गया है, हम मानते हैं कि इस तरह के निर्णय के लिए संबंधित पक्षों के बीच उचित विचार-विर्मश किया गया। नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत पर नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि धारा 26 (2) की जांच का मतलब नोटबंदी के गुण-दोषों पर विचार करना नहीं है, इसलिए यह कोर्ट द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर है।

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