महासमुंद। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में विकासखंड बागबाहरा अंतर्गत आंवराडबरी एवं भीमखोज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एन टी सी पी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया। कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नबालिको के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 16 चालान काटे गए। चालानी कार्रवाई में औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय, अवधेश भारद्वाज एवं पुलिस विभाग से आरक्षक रेस कुमार दीवान उपस्थित थे।

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