August 17, 2026

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आबकारी विभाग की बड़ी कारवाही, बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त कर आरोपियों को भेजा जेल!

सरायपाली/दि बीबीसी लाइव/नारायण सान :

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए पी त्रिपाठी द्वारा दिये गये आदेशो व निर्देशो के तारतम्य में कलेक्टर महासमुंद निलेश कुमार क्षीर सागर एवं उपायुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा के मार्ग निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 24.12.2022 को बैदपाली रोड़ में बाजार के पास एक काले रंग की सुजुकी सवार आदमी को रोककर सुजुकी स्कूटी की तलाशी लिये जाने पर तीन थैले के 100 नग पाव, गोवा स्पैशल व्हिस्की विदेशी मदिरा बरामद हुई।
उक्त आदमी का नाम पूछने पर अविनाश पंडा पिता प्रेमानंद पंडा वार्ड नं 2 महलपारा सरायपाली का बताया तथा मामा भांजा होटल सरायपाली का मालिक होना बताया।
उक्त आरोपी के द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में कुल मात्रा= 18,00 बल्क लीटर विदेशी शराब धारण व परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) के तहत गैर जमानती व दंडनीय अपराध होना पाया जाकर उक्त स्कूटी को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया गया।

दिनांक. 23.12.2022 को शाम में आबकारी वृत्त सरायपाली अंतर्गत ग्राम सल्डीह पुलिस चौकी बलौदा थाना सरायपाली निवासी बलराम साहू पिता झसकेतन साहू के कब्जे से 10 बोतल उड़ीसा निर्मित व बिक्री वाली बियर तथा 10 पाव गोवा विदेशी मदिरा कुल मात्रा 8.300 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त कर उक्त आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59 (क) के तहत गैर जमानती अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाख़िल किया गया।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी व वृत्त सरायपाली प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज , आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडेय और नगर सैनिक नेत्रो अजगर और अर्जुन पटेल का उक्त कार्यवाही में विशेष योगदान रहा।