एमसीबी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राइस मिल पंजीयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने के मामले में खाद्य निरीक्षक केल्हारी ममता भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोयल एग्रो केवटी द्वारा 11 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन माध्यम से राइस मिल पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात खाद्य निरीक्षक द्वारा 15 दिसंबर 2025 को मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। हालांकि 22 दिसंबर 2025 को केल्हारी एवं भरतपुर अनुविभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा पुनः निरीक्षण किए जाने पर कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
चौंकाने वाली बात यह रही कि संयुक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख पूर्व में खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में नहीं किया गया था। संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं विभागीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन बताया है। जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मिल में पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख प्रतिवेदन में क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में तीन दिवस के भीतर बिंदुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। इस प्रकरण से खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मिल पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे और भी सख्त निगरानी की जाएगी।

More Stories
A Comprehensive Guide to Playing at mrq uk
Tout savoir sur l’expérience de paris avec bet365 france
Jak zvýšit své šance na výhru v loterii Eurojackpot