रायगढ़। जिला में उद्योगों में लगातार कई तरह के हादसे हो रहे हैं। इमसें सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने के बाद 7 उद्योगों पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने 11 लाख 12 हजार के जुर्माना की कार्रवाई की गई है।अक्टूबर माह में उद्योगों में घटना के बाद निरीक्षण किया गया। जिसमें 7 उद्योगों में खामियां व लापरवाही पायी गई है। इसमें मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड लिमिटेड को 3 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना, मेसर्स एनआर इस्पात एण्ड पावर प्रा.लिमिटेड को 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा स्काई एलॉयज एण्ड पावर प्रा.लि. को 2 लाख 40 हजार रुप, मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर प्रायवेट लिमिटेड को 12 हजार रुपए, मेसर्स बीएस स्पंज प्रायवेट लिमिटेड 2 लाख 10 हजार रुपए, मेसर्स शारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को 50 हजार रुपए और जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड यूनिट-2 को 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उद्योगों में हादसों के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जहां इन उद्योगों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है।

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