रायगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 जून मतगणना स्थल क्षेत्र नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट),विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के मदिरा दुकानें जो 4 जून को बंद रहेगी।इनमें देशी मदिरा दुकानों में चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, कम्पोजिट बड़पारा, कम्पोजिट मटन मार्केट शामिल है। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकानों में चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, जूटमिल, विजयपुर, प्रीमियम वि.म.दु.केवड़ाबाड़ी तथा एफएल होटल बार में केकी बार, किनारा बार, ट्रिनिटी बार होटल ग्रेण्ड रायगढ़, होटल अंश इंटरनेशनल रायगढ़ तथा एकार्ड चैन ऑफ होटल्स रायगढ़ शामिल है।

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