चेन्नई, रेलवे ने शनिवार को यात्रियों से ट्रेन में कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अपने साथ सामान नहीं ले जाने की अपील की और कहा कि इसका उल्लंघन करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
रेलवे ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि ज्वलनशील वस्तुएं और विस्फोटक ले जाना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें “गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, केरोसिन, पेट्रोल, थर्मिक वेल्डिंग, स्टोव आदि जैसे ज्वलनशील सामान और विस्फोटक ले जाना वर्जित है और यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।’
विज्ञप्ति में कहा, “रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के तहत निजी पर्यटकों के दल को एक लिखित घोषणा देनी चाहिए कि वे यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाएंगे।”
मदुरै यार्ड में एक निजी पर्यटकों के दल के डिब्बे में आज हुए अग्निकांड में पर्यटकों ने भी इस आशय की भी घोषणा की थी। इसके बावजूद वह अवैध रूप से गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं ले गए, जिसके कारण यह भीषण अग्निकांड हुआ।
विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण रेलवे रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ न ले जाएं और ज्वलनशील वस्तुएं लेकर अपनी जान जोखिम में न डालें तथा पूरी तरह से सुरक्षा के साथ यात्रा करें।

More Stories
श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया की बड़ी परीक्षा: स्पिन के जाल से कैसे निकलेगा भारत, सिर्फ 3 खिलाड़ियों के पास है टेस्ट अनुभव
CGPSC SI Result 2026 जारी: 341 पदों के लिए 7,301 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में चयनित, जानें आगे की पूरी प्रक्रिया
22 लाख का सौदा फंसा, 10 लाख की बयाना राशि भी नहीं मिली वापस! भिलाई स्टील प्लांट मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला