कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कारवाही
महासमुन्द//दी बीबीसी लाइव/आबिद खान :
राज्य शासन के निर्देशानुसार कृषकों के हित में कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से जिले में संचालित कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कीटनाशी निरीक्षक सांकरा ब्रजेश तुरकाने द्वारा शुक्रवार को पिथौरा विकासखंड के ग्राम भगतदेवरी के भविष्य कृषि केन्द्र एवं विकास कृषि केन्द्र तथा ग्राम ढाबाखार के माही कृषि सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया गया।
उक्त तीनों केन्द्रों में कीटनाशी स्कंध पंजी संधारण, मूल्य सूची प्रदर्शित नही होने, स्त्रोत प्रमाण पत्र नही जुड़वाने के कारण संबंधित फर्मों को कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करके 03 दिवस में जवाब मांगा गया है।
इसी प्रकार कीटनाशी निरीक्षक बागबाहरा जी.पी. शरणागत द्वारा खुशी सेवा केन्द्र भिलाईदादर एवं निषाद कृषि सेवा केन्द्र परसुली का निरीक्षण किया गया। उक्त दोनो केन्द्रों में स्कंध पंजी संधारण, मूल्य सूची प्रदर्शित नही होने स्त्रोत प्रमाण पत्र नही जुड़वाने के कारण उक्त फर्म को भी कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी करके 03 दिवस में जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषप्रद प्राप्त नही होने की स्थिति में उक्त संबंधित फर्म के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
उपसंचालक कृषि एफ आर कश्यप ने बताया कि अमानक रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों के विक्रय पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी।

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