रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की सभी सरकारी दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत प्रदेश में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के साथ-साथ कंपोजिट मदिरा दुकानें भी पूरी तरह बंद रखी जाएंगी।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की बिक्री, भंडारण और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
किन-किन जगहों पर लागू रहेगा आदेश?
15 अगस्त को सिर्फ सामान्य शराब की दुकानें ही बंद नहीं रहेंगी, बल्कि मदिरा से संबंधित कई अन्य प्रतिष्ठानों और भंडारण केंद्रों पर भी शुष्क दिवस के नियम लागू होंगे।
इसके दायरे में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- देशी मदिरा दुकानें
- विदेशी मदिरा दुकानें
- कंपोजिट मदिरा दुकानें
- मद्य भंडारण भंडारागार
- एफएल-3 (ग) पर्यटन बार
- संबंधित मदिरा भंडार
- दुकानों से जुड़े अहाते
इन सभी को स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
15 अगस्त को शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही शराब का अवैध विक्रय, अवैध रूप से धारण और परिवहन रोकने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि शुष्क दिवस के दौरान कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो।
कलेक्टरों को दिए गए विशेष निर्देश
आबकारी आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित मदिरा दुकानों और भंडारण केंद्रों को निर्धारित अवधि में बंद रखने के साथ निगरानी व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है।
साथ ही अवैध शराब की बिक्री या परिवहन की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर क्यों घोषित किया जाता है शुष्क दिवस?
स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय महत्व का दिन है। ऐसे अवसरों पर राज्य सरकारें आबकारी नियमों के तहत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर शुष्क दिवस घोषित करती हैं।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और शराब की बिक्री को नियंत्रित करना होता है।
अवैध शराब पर भी रहेगी नजर
सरकार के आदेश में सिर्फ लाइसेंसी दुकानों को बंद रखने तक बात सीमित नहीं है। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त को शराब का अवैध कारोबार न हो।
खास तौर पर इन गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी:
- अवैध शराब की बिक्री
- शराब का अवैध भंडारण
- शराब का अवैध परिवहन
- बंद दुकानों से बिक्री
- शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन
इस संबंध में स्थानीय स्तर पर आबकारी और प्रशासनिक अमले की निगरानी महत्वपूर्ण रहेगी।
15 अगस्त को शराब खरीदने वालों के लिए जरूरी सूचना
छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने वालों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों से शराब की बिक्री नहीं होगी।
इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की दुकान खुली मिलने या वहां से बिक्री होने की स्थिति में संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी जा सकती है।
आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
एक नजर में पूरा आदेश
- तारीख: 15 अगस्त
- अवसर: स्वतंत्रता दिवस
- स्थिति: शुष्क दिवस
- बंद: देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें
- अन्य प्रतिष्ठान: एफएल-3 (ग) पर्यटन बार और संबंधित मद्य भंडार
- बिक्री: पूरी तरह प्रतिबंधित
- अवैध बिक्री/परिवहन: रोकने के निर्देश
- निगरानी: जिला प्रशासन और आबकारी विभाग करेगा
स्वतंत्रता दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू रहेगी और प्रशासन को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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