बंबई हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है. साथ ही बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि यह गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी. जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने दोनों को रिहा करने का विरोध किया है. बताया जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है.
सीबीआई ने पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था
इससे पहले सीबीआई (CBI) ने 24 दिसंबर को इन दोनों को 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप था कि वे जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. जिसके बाद पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था.

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