August 4, 2026

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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 3 साल से एक ही सीट पर जमे अधिकारी-कर्मचारी होंगे शिफ्ट, GAD ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में 3 साल से एक ही जगह तैनात अधिकारी-कर्मचारियों का बदलेगा कार्य-पटल, GAD ने दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि राज्य में तीन साल से एक ही स्थान या एक ही कार्य-पटल पर काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से बदलाव किया जाएगा।

यह निर्णय मंत्रालय से लेकर विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में लागू होगा।

लंबे समय से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों का होगा बदलाव

GAD के आदेश के अनुसार, कई विभागों में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही कार्य-पटल पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सरकार का मानना है कि—

लंबे समय तक एक ही काम करने से कार्य प्रणाली सीमित हो सकती है।
कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों का अनुभव मिलना जरूरी है।
नई जिम्मेदारियों से उनकी दक्षता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

इसी उद्देश्य से हर तीन साल में कार्य-पटल परिवर्तन की व्यवस्था लागू की गई है।

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

राज्य सरकार ने यह कदम प्रशासनिक कार्यों में सुधार के उद्देश्य से उठाया है।

आदेश में कहा गया है कि कार्य-पटल परिवर्तन से—

कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
जवाबदेही बढ़ेगी।
कर्मचारियों को विभिन्न प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी मिलेगी।
सुशासन को मजबूती मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को अलग-अलग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव देना है, जिससे विभागीय कामकाज और बेहतर हो सके।

किन-किन कार्यालयों में लागू होगा आदेश?

GAD के निर्देश प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में लागू होंगे।

इसमें शामिल हैं—

राज्य के सभी विभाग।
विभागाध्यक्ष कार्यालय।
संभागीय आयुक्त कार्यालय।
कलेक्टर कार्यालय।
अधीनस्थ सरकारी कार्यालय।

इन सभी स्थानों पर तीन साल पूरे कर चुके अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य-पटल में बदलाव किया जाएगा।

विशेष परिस्थिति में ही रोका जा सकेगा बदलाव

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी सीट पर बनाए रखना जरूरी होने पर विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी।

इसके लिए—

सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।
लिखित कारण बताना होगा।
कारणयुक्त अनुमोदन के बाद ही कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर रखा जा सकेगा।

यानी बिना उचित कारण के लंबे समय तक किसी कर्मचारी को एक ही जिम्मेदारी पर बनाए रखने की अनुमति नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुखों को दिए गए निर्देश

GAD ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का समयबद्ध और प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए।

कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि—

तीन साल की अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों की पहचान करें।
प्रशासनिक जरूरत के अनुसार कार्य-पटल में बदलाव करें।
आदेश की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करें।
कर्मचारियों को मिलेगा नए काम का अनुभव

सरकार के अनुसार, कार्य-पटल परिवर्तन केवल स्थानांतरण जैसी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि कर्मचारियों के कौशल विकास का माध्यम भी बनेगी।

नई जिम्मेदारियों से कर्मचारी—

अलग-अलग विभागीय प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे।
नियमों और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का बेहतर ज्ञान प्राप्त करेंगे।
भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए अधिक सक्षम बनेंगे।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एक ही जगह लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के बदलाव से जहां प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है, वहीं इससे कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

अब सभी विभागों और कार्यालयों में GAD के इस आदेश के अनुसार कार्य-पटल परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।