July 26, 2026

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खैरागढ़ में गैस एजेंसी पर बड़ा एक्शन! 608 सिलिंडर जब्त, नियम तोड़ने पर संचालक के खिलाफ केस दर्ज

खैरागढ़। घरेलू गैस सिलिंडरों के अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खैरागढ़ स्थित शिवा इंडेन गैस एजेंसी पर औचक छापेमारी के दौरान जांच टीम को गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 608 गैस सिलिंडर जब्त किए हैं।

जांच में स्टॉक और रिकॉर्ड में अंतर, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गैस सिलिंडरों के नियम विरुद्ध भंडारण से जुड़ी शिकायतें सही पाए जाने के बाद एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

विशेष जांच दल ने की अचानक कार्रवाई

खाद्य विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल ने गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान दस्तावेजों और मौके पर उपलब्ध सिलिंडरों की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया।

अधिकारियों के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि एजेंसी में सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था।

जांच के दौरान सामने आई प्रमुख अनियमितताएं:

  • स्टॉक और रिकॉर्ड में अंतर।
  • गैस सिलिंडरों के भंडारण में नियमों की अनदेखी।
  • सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होना।
  • अवैध भंडारण और वितरण से जुड़ी शिकायतों की पुष्टि।

608 सिलिंडर किए गए जब्त

कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने अलग-अलग श्रेणी के कुल 608 सिलिंडर जब्त किए।

जब्त किए गए सिलिंडरों का विवरण:

  • 175 भरे हुए घरेलू गैस सिलिंडर
    • अनुमानित कीमत: करीब 5.66 लाख रुपये
  • 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलिंडर
    • अनुमानित कीमत: करीब 82 हजार 894 रुपये
  • 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक सिलिंडर
    • अनुमानित कीमत: करीब 9.40 लाख रुपये

विभाग ने सभी सिलिंडरों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कलेक्टर न्यायालय में भेजा गया मामला

खाद्य विभाग ने बताया कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई के तहत—

  • जब्ती पंचनामा तैयार किया गया।
  • संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए।
  • प्रकरण को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अब मामले में आगे की कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय के स्तर पर की जाएगी।

उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलिंडरों के मामले में किसी भी तरह की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।

विभाग ने कहा कि—

  • घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग।
  • गैस की कालाबाजारी।
  • अवैध भंडारण।
  • उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन।

किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

खाद्य विभाग ने बताया कि जिले में गैस एजेंसियों और संबंधित प्रतिष्ठानों की निगरानी लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।