रायपुर – आज, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, जहां कुछ बदलावों से राहत मिलेगी, वहीं कुछ बदलावों से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। प्रदेश में शराब, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए हैं, जबकि रजिस्ट्री सस्ती हुई है। आइए जानते हैं उन प्रमुख बदलावों के बारे में जो आज से लागू हुए हैं।
- रजिस्ट्री की दरें सस्ती हुईं
स्टाम्प ड्यूटी में बदलाव: अब छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री सस्ती हो गई है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी पर 12% सरचार्ज हटा दिया गया है। इससे रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और आम जनता को रजिस्ट्री में राहत मिलेगी। - पेट्रोल और शराब के दाम बढ़े
पेट्रोल: पेट्रोल के दाम में एक रुपये का इज़ाफा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
शराब के दाम: विदेशी अंग्रेजी शराब और बियर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, आइकॉन प्रीमियम व्हिस्की (750ML) का रेट 440 रुपये से बढ़कर 480 रुपये हो गया है। इसी तरह अन्य शराब की बोतलों के दाम भी बढ़ाए गए हैं।
शराब की नई कीमतें:
ब्रांड पुराना रेट (₹) नया रेट (₹)
आइकॉन प्रीमियम व्हिस्की (750ML) 440 480
गोवा स्पेशल (180ML) 110 120
ऑफिसर्स चॉइस प्रेस्टिज (750ML) 580 640
मैकडॉवेल्स नं. 1 (750ML) 700 760
बियर की नई कीमतें:
| ब्रांड | पुराना रेट (₹) | नया रेट (₹) |
|——-|—————-|————-|
| किंगफिशर स्ट्रॉन्ग (650ML) | 180 | 200 |
| बडवाइजर मैग्नम (650ML) | 220 | 240 | - कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ
गैस की कीमतें बढ़ीं: आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत ₹218 तक बढ़ गई है। रायपुर में अब एक सिलेंडर की कीमत ₹2300 तक पहुंच गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों का खर्च बढ़ेगा। इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि चाय, नाश्ता और भोजन की कीमतें बढ़ सकती हैं। - टोल दरों में बढ़ोतरी और डिजिटल भुगतान
FASTag और UPI आधारित भुगतान: अब टोल टैक्स का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों जैसे FASTag या UPI से ही किया जा सकेगा। कैश भुगतान की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इससे टोल प्लाजा पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि उनके पास FASTag नहीं है। - नई टैक्स प्रणाली और रिफंड में बदलाव
नया आयकर कानून लागू: 1 अप्रैल से नया आयकर कानून 2025 लागू हो गया है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इस नए कानून से टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। अब ITR-3 और ITR-4 की दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
रेल टिकट रिफंड नियम में बदलाव: अब से ट्रेन टिकट रद्द करने के लिए यात्री को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले रद्द करना होगा, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी।

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