July 31, 2026

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पेट्रोल पंप पर खाने-पीने की दुकानें चलाने के लिए नहीं लगेगा फूड लाइसेंस, संचालकों को मिली बड़ी राहत

रायपुर । राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप के संचालन के लिए कलेक्टर से फूड लाइसेंस लेने और उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी. के आदेश के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। पहले पेट्रोल पंप संचालकों को एक्सप्लोसिव लाइसेंस के साथ जिला प्रशासन के खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना पड़ता था और हर साल 4500 रुपये देकर इसका नवीनीकरण कराना जरूरी था।

सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से राहत मिलेगी। इससे लाइसेंस नवीनीकरण में होने वाली दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी।