कोण्डागांव । नोनी सुरक्षा योजना के तहत बनने वाले गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के एवज में 500 रूपये लेने वाले नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद राजेन्द्र पात्रे को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के आवेदन के एवज में 500 रूपए का शुल्क निर्धारित करवाया था। गरीबों से नियम के विरूद्ध जाकर रूपये लेने की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और जांच दल गठित की गई।
समिति के प्रतिवेदन के अनुसार नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत दिये जाने वाले गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका अधिनियम में शुल्क लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही निकाय द्वारा आयोजित पीआईसी की बैठक में योजना के लिए 500 रूपये शुल्क लिए जाने की कार्यवाही का उल्लेख है। इस मामले में जांच के बाद नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है।
देखें आदेश…


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