भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में हजारों कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए। दरअसल, चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण कई कर्मचारी वोटिंग नहीं कर पाए। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी।
17 नवंबर को प्रदेशभर में एक चरण में मतदान हुआ। जिसमें राज्य के कई कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए। चुनावी ड्यूटी में लगे होने के कारण कई कर्मचारी वोट नहीं कर पाए। वहीं अब कर्मचारियों संगठनों ने बैठक कर एक बड़ा फैसला लिया है।
कर्मचारी संगठन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश मुख्य सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार आवेदन और मांग के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। कर्मचारियों के वोटिंग नहीं करने से किस पार्टी को नुकसान होगा यह तो तीन दिसंबर को पता चलेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 77.15 फीसदी मतदान हुआ, जबकि विधानसभा निर्वाचन 2018 में प्रदेश में 75.05 प्रतिशत मतदान हुआ था। साल 2023 के विधानसभा निर्वाचन में 2.10 प्रतिशत मतदान की बढ़ोत्तरी हुई है।

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