रायपुर। पर्यावरण विभाग ने पटाखे को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. इसके अनुसार इस साल भी सिर्फ हरित पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे. दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इन त्योहारों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे. वहीं वायु प्रदूषण को देखते हुए रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक फटाखा फोड़ना प्रतिबंधित किया गया है.

दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. वहीं क्रिसमस पर मात्र 35 मिनट ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है. सभी एसपी और कलेक्टर को सर्कुलर भेज दिया गया है. यह आदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कांवरे ने जारी किया है.
देखिए आदेश की कॉपी-


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