सरायपाली :
आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक के द्वारा दिये गये आदेशो व निर्देशो के परिपालन में कलेक्टर महासमुंद प्रभात मलिक के आदेश एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के तारतम्य में दिनांक 27.08.2023 को आबकारी वृत्त- सरायपाली अंतर्गत ग्राम – खपरीडीह, थाना- सरायपाली, जिला- महासमुंद , निवासी- बैजनाथ नायक , पिता-नान्हू , उम्र- 44 वर्ष, जाति -अघरिया, के कब्जे से 53 नग पाव- गोवा अंग्रेजी व्हिस्की शराब जप्त
उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत आजमानती अपराध दर्ज किया गया है।
आरोपी को गैर जमानती अपराध होने के कारण माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया गया है!

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