
महासमुन्द :
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा कपिल चन्द्रा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को रोकने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर दिनांक 30/07/2022 को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम छिनदादर के रमेश कुमार गोड नाम का व्यक्ति जो छिनदादर के जंगल में शराब छिपा कर रखा हुआ है जिसे लेने गया है कि सुचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर ग्राम छिनदादर जंगल की ओर रवाना हुआ जंगल की ओर से एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ में 05-05 लीटर वाली जरकीन लिये आ रहा था जिसे छिनदादर जंगल जाने के तिराहा के पास घेराबंदी कर पकडे।
पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रमेश कुमार गोड पिता नाहरू गोड उम्र 40 साल साकिन छिनदादर मिर्धापारा थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द का निवासी होना बताया। जिसके के कब्जे से दो सफेद रंग की 05-05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में करीबन 05-05 लीटर कुल 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रूपये को समक्ष गवाह वजह सबुत में जप्त कर सीलबंद किया गया।
आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत समय सदर में गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 152/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी , प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र चन्द्राकर, आरक्षक महेत्तंर साहू , शैलेन्द्र सिरमौर का योगदान रहा।

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