रायपुर। आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ रायपुर नगर पालिक निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निगम ने जोन क्रमांक 9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 क्षेत्र में रियल एस्टेट परिसरों का निरीक्षण कर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की।
निगम की टीम ने ऐसे परिसरों को सील किया, जहां पूर्व में नोटिस जारी कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर संबंधित परिसरों में ताला लगाकर उन्हें सीलबंद कर दिया।
नोटिस के बाद भी जारी था संचालन
नगर निगम के अनुसार, जोन 9 के कुछ आवासीय परिसरों का इस्तेमाल निर्धारित आवासीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। निगम द्वारा संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस देकर अवैध गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन नोटिस के बावजूद जब गतिविधियां बंद नहीं हुईं तो निगम की टीम ने कार्रवाई का अगला चरण शुरू किया।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए पंचनामा तैयार किया और संबंधित परिसरों को सीलबंद किया।
निगम की कार्रवाई में ये बातें रहीं प्रमुख
- आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच की गई।
- संबंधित परिसरों को पहले नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे।
- नोटिस के बाद भी गतिविधियां जारी रहने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
- मौके पर पंचनामा तैयार कर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
- नगर निवेश विभाग की टीम ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पुलिस टीम की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश तथा रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन 9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने अभियान चलाया।
कार्रवाई में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब सहित जोन 9 के नगर निवेश विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश उड़नदस्ता दल ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।
पुलिस की मौजूदगी में हुई सीलिंग
सीलिंग कार्रवाई के दौरान रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही। निगम और पुलिस की संयुक्त मौजूदगी में कार्रवाई की गई, जिससे मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली।
अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई। परिसर को सील करने से पहले आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई और पंचनामा तैयार किया गया।
आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती
नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद आवासीय परिसरों में बिना अनुमति कारोबार संचालित करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निगम का स्पष्ट रुख है कि जिस परिसर को आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, उसका इस्तेमाल बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।
रियल एस्टेट परिसरों में उपयोग संबंधी नियमों के पालन को लेकर नगर निवेश विभाग द्वारा निगरानी भी की जा रही है। निगम अधिकारियों के मुताबिक जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां पहले नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा और निर्देशों का पालन नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आगे भी जारी रह सकता है अभियान
रायपुर नगर निगम की इस कार्रवाई को आवासीय क्षेत्रों में नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निगम की कोशिश है कि आवासीय इलाकों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाली अव्यवस्था को रोका जाए और निर्धारित भूमि उपयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
निगम अधिकारियों के अनुसार, अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। ऐसे में आवासीय परिसरों में बिना अनुमति व्यवसाय संचालित करने वाले लोगों पर आने वाले दिनों में और कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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