रायपुर केंद्रीय जेल में इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर बंदियों को राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन ने मुलाकात और सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 28 अगस्त को बहनों को निर्धारित समय के दौरान जेल परिसर में प्रवेश देकर अपने भाइयों को राखी बांधने की अनुमति दी जाएगी।
जेल प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जेल में प्रवेश से पहले परिजनों की गहन जांच होगी और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगा प्रवेश
जेल प्रशासन के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने के लिए केवल बहनों को जेल के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी।
जेल पहुंचने वाली बहनों के पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। पहचान सत्यापन और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने का अवसर देना है, साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखना है।
एक बंदी से मिलने के लिए अधिकतम 3 बहनों को अनुमति
जेल प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुलाकातियों की संख्या भी निर्धारित की है।
- एक बंदी से मिलने और राखी बांधने के लिए अधिकतम 3 बहनों को प्रवेश मिलेगा।
- प्रत्येक बहन के पास वैध पहचान पत्र होना आवश्यक है।
- प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की जाएगी।
- जेल प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इससे जेल परिसर में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
प्रति बंदी सिर्फ 100 ग्राम मिठाई ले जा सकेंगी बहनें
रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बंदी भाइयों के लिए मिठाई ले जाने की सीमित अनुमति दी गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक, प्रति बंदी अधिकतम 100 ग्राम मिठाई ले जाने की छूट होगी।
हालांकि मिठाई को जेल के भीतर ले जाने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा किसी भी अन्य खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इन चीजों को जेल के अंदर ले जाना रहेगा प्रतिबंधित
- मोबाइल फोन
- पर्स
- नकदी
- किसी भी तरह का कीमती सामान
- मिठाई के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ
जेल प्रशासन ने विशेष रूप से मोबाइल, पर्स और नकदी को लेकर लोगों को पहले से सावधान किया है।
जेल में सामान जमा करने की व्यवस्था नहीं
परिजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि वे जेल परिसर में मोबाइल, पर्स, नकदी या कीमती सामान लेकर न आएं। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं को जमा कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी।
इसलिए मुलाकात के लिए आने वाली बहनों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ केवल जरूरी दस्तावेज और निर्धारित मात्रा में अनुमत सामग्री ही लेकर आएं।
तीन स्तरों पर हो सकती है महिला कर्मचारियों से तलाशी
जेल की सुरक्षा को देखते हुए प्रवेश से पहले महिला कर्मचारियों द्वारा तीन स्तरों पर तलाशी ली जा सकती है। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।
मुलाकात के लिए आने वाली बहनों से अपील की गई है कि वे तलाशी प्रक्रिया में सहयोग करें और किसी भी तरह की असुविधा से

More Stories
Nepal Flood: नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, ऐसे मिलेगी तुरंत मदद
रायपुर के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! खाना खाने के बाद 3 सगी बहनों की मौत, इंदौर से शव लाते वक्त तीसरी ने भी तोड़ा दम
बिलासपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक! 7 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बढ़ी निगरानी