रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। 15 अगस्त को निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान न केवल मांस की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी व्यंजन परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सामग्री जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस की गरिमा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लागू किया गया है।
महापौर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
नगर निगम की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश प्रभावी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त को निगम सीमा के भीतर संचालित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे।
इसके साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फूड कॉर्नर और अन्य खानपान प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी भोजन की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में आदेश का उल्लंघन करते हुए मांस-मटन की बिक्री या परोसना पाया गया, तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने पर संभावित कार्रवाई:
- मांस-मटन एवं संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी।
- संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
- नगर निगम के नियमों के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूरे शहर में चलेगा विशेष निरीक्षण अभियान
आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निरीक्षण के दौरान अधिकारी इन स्थानों की जांच करेंगे:
- मांस-मटन की दुकानें
- चिकन एवं मीट विक्रय केंद्र
- होटल और रेस्टोरेंट
- ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान
दिनभर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी आदेश का उल्लंघन न हो।
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से की गई अपील
नगर निगम ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस की गरिमा बनाए रखने के लिए आदेश का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन करने से अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
यदि आप 15 अगस्त को रायपुर में किसी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि उस दिन मांसाहारी भोजन उपलब्ध नहीं होगा। वहीं, मांस-मटन की दुकानों से भी खरीदारी संभव नहीं होगी क्योंकि सभी दुकानें बंद रहेंगी।
महत्वपूर्ण बातें एक नजर में
- 15 अगस्त को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में मांसाहारी भोजन परोसना भी प्रतिबंधित रहेगा।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी।
- नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक पूरे दिन विशेष निरीक्षण करेंगे।
- नगर निगम ने सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू यह आदेश पूरे रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी।

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