दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉयल गोवा व्हिस्की की 23 पेटियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में की गई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार, 12 जुलाई 2026 को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर वृत-भिलाई क्रमांक-02 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कार को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से बड़ी मात्रा में गोवा राज्य की विदेशी शराब बरामद हुई।
कार से मिली 23 पेटी विदेशी शराब
जांच के दौरान कार से रॉयल गोवा व्हिस्की की कुल 23 पेटियां (पाव) बरामद की गईं। जब्त शराब की कुल मात्रा 198.720 बल्क लीटर बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास शराब के परिवहन का कोई वैध परमिट या दस्तावेज नहीं था। इसके बाद शराब और वाहन दोनों को जब्त कर लिया गया।
आरोपी गिरफ्तार, कई धाराओं में मामला दर्ज
आबकारी विभाग ने आरोपी रमा शंकर सिंह उर्फ बाबा, निवासी बैकुंठ धाम के पास, फौजी नगर, थाना जामुल, जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जांच जारी
इस मामले की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा कर रही हैं। विभाग यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि बरामद शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित तस्करी में अन्य लोगों की भूमिका तो नहीं है।
कार्रवाई में इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका
इस अभियान में आबकारी विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से—
- सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर
- आबकारी उप निरीक्षक भोजराम रत्नाकर
- तुलिका नेताम
- शशिकांत देशलहरे
- आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की
- संजय नेताम
- मनीष कुमार
- ऋषिकेश मंडावी
- संदीप बंजारे
- चंद्रकांत साहू
- वाहन चालक दीपक राजू
- प्रकाश राव
अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान
आबकारी विभाग ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति शराब का परिवहन कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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