छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, एक युवक ने अपनी दो शादियों की जानकारी छिपाकर खुद को कुंवारा बताया और एक युवती को शादी का झांसा देकर वर्षों तक उसका कथित तौर पर यौन शोषण किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर (जिला सरगुजा) से प्राप्त शून्य एफआईआर विवेचना के लिए थाना धरमजयगढ़ भेजी गई।
22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ में किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से उसकी पहचान हुई थी। शिकायत के अनुसार, उस समय वह नाबालिग थी।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने प्रेम और विवाह का वादा कर उसका विश्वास जीता और 20 जून 2018 को घर में अकेला पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने विवाह का भरोसा देकर किसी को घटना की जानकारी नहीं देने के लिए कहा।
शादी का झांसा देकर बनाए संबंध
शिकायत के अनुसार, घटना के बाद आरोपी लगातार विवाह का आश्वासन देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता का आरोप है कि—
- आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया।
- बाद में वर्ष 2019 में उसने दूसरी युवती से विवाह कर लिया।
- इसके बावजूद वह पीड़िता से विवाह का झूठा वादा करता रहा।
- विरोध करने पर आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था।
पढ़ाई के दौरान भी करता रहा पीछा
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए वह पहले रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई थी।
आरोप है कि आरोपी वहां भी उसके किराये के मकानों तक पहुंचता रहा और लगातार संपर्क बनाए रखकर विवाह का भरोसा देता रहा। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और अब वह पीड़िता से ही शादी करेगा।
शिकायत के अनुसार, बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता को विवाह का झांसा देता रहा। जब उसने अंततः शादी से स्पष्ट इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30 वर्ष), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के खिलाफ निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है—
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम)
- पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 4
- पॉक्सो अधिनियम की धारा 6
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच विधि अनुसार की गई है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
महत्वपूर्ण बात
यह मामला फिलहाल पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है।

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