May 15, 2026

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जिले में सिर्फ वाहनों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल, अवैध खरीद-बिक्री पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन का सख्त निर्देश
एमसीबी/जिले में ईंधन की जमाखोरी रोकने और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहनों में ही दिया जाएगा।

केवल वाहनों के लिए ईंधन उपलब्ध

खुले बर्तनों, जरिकेन या अन्य तरीकों से ईंधन देने पर पाबंदी रहेगी।
केवल वाहनों को ही पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जाएगी।

आवश्यक सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक

एम्बुलेंस, शासकीय वाहन और सुरक्षा बलों के वाहनों को ईंधन की कोई कमी नहीं होगी।
सभी पंपों को इन आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य होगा।

स्टॉक की दैनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य

पेट्रोल पंप संचालक अपने दैनिक स्टॉक की जानकारी जिला कार्यालय की खाद्य शाखा को भेजेंगे।
यदि पंप पर दो दिन से कम का स्टॉक बचता है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देना अनिवार्य है।
नए स्टॉक के लिए लोड बुकिंग की जानकारी भी निरंतर खाद्य शाखा को भेजी जाएगी।

जिले में वर्तमान ईंधन और गैस स्टॉक

पेट्रोल: 1,91,684 लीटर
डीजल: 1,93,700 लीटर
घरेलू गैस सिलेंडर (LPG): 1,572 नग
प्रशासन ने साफ किया कि कोई कमी नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें।

अवैध व्यवसाय पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रख रहा है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और संबंधित नियंत्रण आदेशों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।