आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत छत्तीसगढ़ में 59 अस्पतालों पर कार्रवाई
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने हाल ही में सख्त कार्रवाई की है। यह कदम उन अस्पतालों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं की थी।
कार्रवाई की वजह और विवरण:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), नई दिल्ली द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पंजीकृत अस्पतालों को HEM 2.0 पोर्टल पर अपनी जानकारी अद्यतन करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक की अंतिम तिथि तय की गई थी।
इस बीच, कई अस्पतालों ने न तो अपनी जानकारी अद्यतन की और न ही पोर्टल पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्यवाही का विवरण:
राज्य नोडल एजेंसी ने अस्पतालों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की:
- 21 अस्पतालों को निलंबित किया गया:
जो अस्पताल पूरी तरह से अनुपस्थित थे और जिन्होंने कभी आवेदन नहीं किया, उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया। इन अस्पतालों में शामिल हैं:- New Ayushman Hospital, Bemetara
- A P Surgical Center, Durg
- IMI Hospital, Durg
- Sai Kripa Multispeciality Hospital, Durg
- Gangotri Hospital, Durg
(आदि अस्पताल)
- 12 अस्पतालों को निलंबित किया गया:
जो अस्पताल जानकारी अद्यतन करने में विफल रहे और जिनसे क्वेरी का जवाब नहीं मिला, उन्हें निलंबित किया गया। इनमें शामिल हैं:- Pinaki Sobha Hospital & Maternity Care, GPM
- MD Modi Memorial Hospital, Janjgir-Champa
- Shri Uttam Sai Care Hospital, Mahasamund
(आदि अस्पताल)
- 26 अस्पतालों का भुगतान एवं प्री-ऑथ रोक दिया गया:
जिन अस्पतालों के आवेदन अपूर्ण थे और जिन्होंने फिर से उन्हें प्रस्तुत नहीं किया, उनके खिलाफ भुगतान और प्री-ऑथ रोकने की कार्रवाई की गई। इनमें शामिल हैं:- Shakuntala Hospital, Balod
- Suvidha Hospital, Durg
- Roop Jeevan Hospital, Kabirdham
(आदि अस्पताल)
आयुष्मान योजना की महत्वता:
यह कार्यवाही आयुष्मान भारत योजना के प्रावधानों के तहत की गई है ताकि योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों को आयुष्मान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करना होगा, जिससे उन्हें निर्बाध रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें।
नोडल एजेंसी की अपील:
राज्य नोडल एजेंसी ने सभी पंजीकृत अस्पतालों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और HEM 2.0 पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपनी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें। इसके साथ ही, उन्हें आवेदनों को पूर्ण और सही तरीके से प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है ताकि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

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