April 20, 2026

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रेल में सफर करते समय अपने साथ ना ले जाए यह सामान, नहीं तो जेल में मनेगी दिवाली

नई दिल्ली. अब जल्द ही धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा जैसे कई बड़े- बड़े त्यौहार आ रहे हैं. बता दे कि त्योहारों के मौके पर अन्य शहरों में नौकरी, पेशा या निवास कर रहे लोग अपने- अपने घर जाते हैं. इस वजह से ट्रेनों में खासा भीड़ देखने को मिलती है. यदि आप भी इन दिनों अपने घर जाने का ट्रेन से प्लान बना रहे हैं, तो आज की यह खबर जरूर देख ले. रेलवे की तरफ से जरूरी सूचना जारी की गई है. त्योहारी सीजन में करोड़ों लोग एक शहर से दूसरे शहर Train के जरिए यात्रा करते हैं.

रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर 

इसी को ध्यान में रखते हुए Railway की तरफ से कुछ जरूरी नियम और कानून बनाए गए हैं. यदि कोई भी यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही यात्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. पश्चिमी मध्य रेलवे के आदेश के अनुसार ट्रेन में ज्वलनशील या आग फैलाने वाली चीजों को ले जाना सख्त मना है. बता दें कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है.

इन नियमों का रखना होगा ध्यान 

यदि कोई यात्री ऐसी कोई भी वस्तु ट्रेन में ले जाता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. Diwali के सीजन में पटाखे, गैस सिलेंडर, सूखी घास, मिट्टी का तेल आदि सभी चीजें ट्रेन से ले जाना सख्त मना है. यदि कोई भी यात्री इनमें से किसी भी सामान के साथ पकड़ा गया, तो उसे हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. यात्री को ऐसा करने पर 3 साल की सजा भी हो सकती है.