रायपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियो सहित एंटीकाईग एवं साईबर युनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराच की तरकरी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी चिकी करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस क समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए०सी०एसी०यु० सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमो से भी अन्य जानकारी एकत्रित किये जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 11.01.2024 को थाना अभनपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छोटे उरला रोड डिस्पोजल फैक्ट्री के पास अभनपुर के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिकी विक्रय करने हेतु शराब लेकर खड़ा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन में थाना अभनपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही कर पकड़ा गया। जिसे पुछताछ करने पर अपना नाम परमेश यादव पिता कुविस यादव उम्र 45 वर्ष साकिन नवागांव नया रायपुर सेक्टर 28 थाना राखी जिला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी को तलाशी लेने पर देशी मंदिरा रखा होना पाया गया। शराब रखने / बिकी करने के संबध में परमेश यादव से वैद्य दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर टीम के सदस्यो को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी परमेश यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 31 पौवा देशी मंदिरा मसाला कीमती 3410 रूपया जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध कमांक 26/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

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