भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब ₹7 करोड़ तक पहुँच चुकी है। IPL कॉन्ट्रैक्ट, टूर्नामेंट फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट्स ने इतनी कम उम्र में उन्हें करोड़पति बना दिया है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतनी कम उम्र में कमाई करने वाले नाबालिग को इनकम टैक्स देना होगा?
नाबालिगों के लिए आयकर नियम
भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र वाला व्यक्ति नाबालिग माना जाता है।
सामान्य तौर पर नाबालिग की आय माता-पिता की आय में जोड़ दी जाती है। इसे Clubbing of Income कहते हैं।
उदाहरण: अगर बच्चे के नाम पर बैंक FD या निवेश से आय होती है, तो वह आय माता-पिता की अधिक आय में जोड़कर टैक्स लगाया जाता है।
लेकिन वैभव सूर्यवंशी के मामले में अलग नियम
अगर नाबालिग अपनी प्रतिभा, कौशल या मेहनत से कमाई करता है, तो उसे माता-पिता की आय में नहीं जोड़ा जाता।
क्रिकेट, अभिनय, गायन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, शतरंज या डांस जैसी प्रोफेशनल गतिविधियों से होने वाली आय सीधे बच्चे की अपनी आय मानी जाती है।
वैभव सूर्यवंशी की कमाई क्रिकेट, IPL कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से होती है, इसलिए इसे माता-पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।
टैक्स रिटर्न और प्रक्रिया
ऐसे मामलों में नाबालिग के नाम से अलग ITR दाखिल की जाती है।
कानूनी रूप से नाबालिग होने के कारण, माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से रिटर्न फाइल करते हैं।
आमतौर पर ITR-3 या ITR-4 फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
माता-पिता के लिए छूट
आयकर अधिनियम की धारा 10(32) के तहत माता-पिता को प्रति बच्चे ₹1,500 तक की छूट मिल सकती है।
यह छूट केवल उन मामलों में लागू होती है जहाँ बच्चे की आय निवेश या अन्य स्रोतों से आती हो, प्रतिभा आधारित आय पर लागू नहीं होती।
विशेषज्ञ की राय
आजकल कई बच्चे खेल, सोशल मीडिया, अभिनय और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ऐसे में माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे आयकर नियमों को समझें, ताकि भविष्य में टैक्स से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

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